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Online Transaction Failed हो गया लेकिन बैंक से पैसा कट गया तो क्या करें 2023

Online Transaction Failed 

Online Transaction Failed :  आजकल हर एक चीज ऑनलाइन में काफी प्रचलित हो गया है, अगर कुछ शॉपिंग करना हो कहीं जाना कहीं खाना  हो कोई मूवी देखना हो कुछ भी काम हो सारा काम आजकल ऑनलाइन ही हो रहा है, जिस वजह से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में काफी वृद्धि देखी जा रही है, और आजकल तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में भी काफी तेजी से वृद्धि हो रही है, आज का आर्टिकल इसी पर फोकस है, जिसमें हम आप सभी को बताएंगे Online Transaction Failed होने पर क्या करें|

Online Transaction Failed
Online Transaction Failed

कई सारे इंटरनेशनल वेबसाइट ऐसे हैं जो कि भारत में भी अपना सर्विस देते हैं, जिसमें कस्टमर का कभी कव्वाल शिकायत रहता है कि जब वह पेमेंट करते हैं तो उसका पेमेंट फेल हो जाता है मगर उसके बैंक खाते से पैसा कट जाता है, ऐसा अक्सर एटीएम कार्ड यह क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर होता है, तू घबरा बिल्कुल नहीं इसके लिए आपको कुछ सिंपल स्टेप फॉलो करना होगा और आपका पैसा आपके बैंक खाते में आ जाएगा|

Online Transaction Failed होने पर क्या करें

RBI ने 20 सितंबर 2019 में, कुछ नियम लागू किए हैं जिसमें अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं और आपका ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है, तो बैंक आपको कुछ समय में आपका पैसा रिफंड कर देगा जो की T+5 दिन का होता है, यहां पर T का मतलब ट्रांजैक्शन का दिन होता है, और +5 का मतलब ट्रांजैक्शन के अगले 5 दिन होता है, यानी कि अगर आपका ट्रांजैक्शन फेल होता है और पैसा कट जाता है तो आपका पैसा 6 दिन के अंदर में आपको मिल जाएगा अगर आपका पैसा 6 दिन के बाद नहीं मिलता है तो, आपको हर दिन 100 रुपए करके मिलेगा और आपका ट्रांजैक्शन अमाउंट जो फेल हुआ है वह भी पूरा मिलेगा

ATM ट्रांजैक्शन फेल होने पर क्या करें

अगर आप एटीएम से पैसा निकालते हैं और आपका पैसा कट जाता है मगर एटीएम से पैसा बाहर नहीं आता है तो ऐसे में आपको 30 दिन के भीतर आपको बैंक में शिकायत दर्ज करनी होगी बैंक में जिसमें आपको ट्रांजैक्शन स्लिप जो एटीएम से मिला होगा या नहीं तो आप बैंक स्टेटमेंट में भी दिखा सकते हैं,

इसके अलावा आपको बैंक के कर्मचारियों के साथ अपना डिटेल्स शेयर करना होगा ताकी बैंक जांच कर  सके कि आपके द्वारा जो कहा जा रहा है वह सही है, अगर 6 दिन से अधिक हो गया है और आपका पैसा नहीं मिला है तब आप एनेक्शर 5 फॉर्म  भरकर बैंक में देना होगा और बैंक को हर हालत पर आपको जितना दिन अधिक हुआ है हर दिन 100 रुपए का मुआवजा मिलेगा

कैसे शिकायत करें RBI में

अगर आप आरबीआई में शिकायत दर्ज करना चाहते हैं तो आप तीन तरीके से शिकायत दर्ज कर सकते हैं, आप RBI में बैंक के सम्बंद में किसी भी समस्याओं के लिए आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं आरबीआई आपकी पूरी मदद करेगा , आप आरबीआई में वेबसाइट के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकते हैं, या आप आरबीआई में मेल करके भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, अगर आपको मेल करना नहीं आता और वेबसाइट चलाना नहीं आता है तो आप फोन करके भी आरबीआई में शिकायत दर्ज कर सकते हैं| जिसका सारा डिटेल्स नीचे दिया है|

Website :- https://cms.rbi.org.in

Email Id :- crpc@rbi.org.in

Contact Us :- 14448

कंक्लुजन

आज हमने इस आर्टिकल के माध्यम से जाना Online Transaction Failed होने पर क्या करें, Online Transaction Failed होने पर कितने दिनों  पर पैसा आता है, टी + 5 दे क्या होता है, आप कैसे आरबीआई में शिकायत दर्ज कर सकते हैं वह सारी जानकारी आपको इस आर्टिकल के माध्यम से बताया गया है आपको यह आर्टिकल कैसा लगा अगर आपको इस आर्टिकल का संबंध में कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं|

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