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हर महीने TDS काटने से होते हैं परेशान तो कर ले यह सारे चीज 2023

TDS

TDS : नमस्कार दोस्तों आज का हमारा आर्टिकल TDS के रिलेटिव, जिसमें हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से बताएंगे टीडीएस हर महीने जो काटता है उसे कैसे बचा जाए, टीडीएस को क्लेम कैसे करें क्या टीडीएस का पूरा अमाउंट हमें मिलेगा कि नहीं वह सारी जानकारियां आपको हम इस आर्टिकल के माध्यम से बताएंगे तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का आर्टिकल|

TDS
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अगर आप भी हर महीने TDS रुपए कटने से हो रहे हैं परेशान, तू घबराइए नहीं आज का हमारा यह आर्टिकल इसी विषय पर है, जिस पर हम आप सभी को बताएंगे कैसे टीडीएस अमाउंट को रिफंड लेते हैं, किस-किस का टीडीएस अमाउंट करता है रिफंड लेने के लिए क्या-क्या करना पड़ेगा वह सारी जानकारी आपको हम इस आर्टिकल के माध्यम से विस्तार पूर्वक समझाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का आर्टिकल

TDS क्या होता है

TDS वह का फुल फॉर्म Tax Deducted at Source है , टीडीएस वह कर है, जो पैसा आपके अकाउंट में आया भी नहीं है उसे पैसे पर पहले से ही टैक्स कट जाता है, अगर आप की सैलरी अधिक है तो आपका पहले से ही टीडीएस अमाउंट कट करके आपका खाता में सैलरी अमाउंट भेजा जाएगा, टीडीएस अमाउंट सिर्फ सैलरी में ही नहीं कटता है, टीडीएस अमाउंट बैंक में अगर FD करते हैं तो,

उसे अमाउंट पर भी टीडीएस कटता है| आप टीडीएस अमाउंट का क्लेम करके उसे पैसा वापस भी ले सकते हैं, उसके लिए आपको दो फॉर्म भर कर देना पड़ेगा जो की है फॉर्म 15 H, और एक फॉर्म होता है 15G यह फॉर्म भर कर देंगे तो आपका टीडीएस अमाउंट रिफंड हो जाएगा, यह फॉर्म में आपको सारा डिटेल्स भरना पड़ेगा जरूरी नहीं है कि आपका पैसा रिफंड ही हो,

15G क्या होता है

वैसे व्यक्ति जिनका उम्र 60 वर्ष से कम है, उसे व्यक्ति को फार्म 15g भरना पड़ेगा, जिसमें आप 1961 आयकर अधिनियम के तहत धारा 197A के द्वारा आप फार्म 15g दे सकते हैं, जिसमें आप बैंक को टीडीएस अमाउंट काटने से क्या कर सकते हैं, इसके जरिए बैंक आपसे सालाना आय चेक कर लेंगे अगर आपका सालाना आय काम है तो आपका टीडीएस अमाउंट रिफंड कर दिया जाएगा जो कि आपकी ही बैंक अकाउंट में मैं वापस भेज दिया जाएगा |

15H क्या होता है

वहीं पर अगर बात की जाए फॉर्म 15H कब दिया जाता है तो यह फॉर्म वह व्यक्ति देता है जिसकी उम्र 60 साल से ऊपर है, यानी कि सीनियर सिटीजन व्यक्ति के लिए यह फार्म उपलब्ध कराया गया है, इस फॉर्म को देखकर आप फिक्स्ड डिपॉजिट में बचत करवा सकते हैं, अगर आप हर साल फॉर्म 15H बैंक में जमा करते हैं तो आपका टीडीएस अमाउंट नहीं कटेगा |

टीडीएस में आपका रिफंड कितने दिन में आता है

यदि आप आइटीआर इनकम टैक्स रिटर्न सही समय पर भरते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले बोलते हैं कि आपका टीडीएस अमाउंट 3 महीने से लेकर 6 महीने के भीतर तक आपके खाते में भेज दिया जाता है| अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न भरने के समय में टीडीएस क्लेम करना भूल जाते हैं तो उसे वक्त आपको एक और ऑप्शन मिलता है जिसका नाम है रिवाइज्ड रिटर्न फाइल के बाद दोबारा टीडीएस का क्लेम कर सकते हैं|

कंक्लुजन

आज हमने इस आर्टिकल के माध्यम से कई सारे चीज जाने जिसमें से टीडीएस क्या होता है, टीडीएस क्लेम करने में कौन सा फॉर्म भर कर देना पड़ता है फार्म 15g एवं फॉर्म 15h क्या है, वह सारी जानकारी आपको हम इस आर्टिकल के माध्यम से विस्तार पूर्वक समझाएं हैं अगर आपको इस आर्टिकल के संबंध में कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं इसका जल्द ही उत्तर दिया जाएगा धन्यवाद|

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